उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी सदाकत खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि उमेश पाल और उनके दो गनर की हत्या के मामले में उमेश की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34, 120बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला पंजीकृत कराया था.

उन्होंने बताया कि इस मामले में विवेचक द्वारा मात्र एक आरोपी सदाकत खान के खिलाफ आरोपपत्र शुक्रवार को दाखिल किया गया. उन्होंने बताया कि इस मामले में माननीय एससी/ एसटी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) कानून अदालत द्वारा 9 जून, 2023 की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है.

उल्लेखनीय है कि उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचने में गाजीपुर निवासी सदाकत खान का नाम सामने आने के बाद विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास से गिरफ्तार किया था. बहुजन समाज पार्टी (BSP) तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो गनर की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

इस हत्याकांड के प्रमुख आरोपियों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में 15 अप्रैल, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, अतीक का बेटा और उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी असद एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया था. उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार हैं.

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