“कुख्यात अपराधी, UP में आतंक का माहौल पैदा किया था..”, मुख़्तार अंसारी की अर्ज़ी पर SC की टिप्पणी

इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल को होगी. 

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है.  सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुख्यार कुख्यात अपराधी हैं  और उन पर कई सारे केस हैं. उत्तर प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वह एक कुख्यात अपराधी है. मुख्तार ने राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा  थी. 

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मुख्तार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी. 

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा सुनाई दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई थी. मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी 1996 से 2017 तक मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक निर्वाचित हुए और 2022 के विधानसभा चुनाव में अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के टिकट पर चुनाव लड़कर यह सीट जीती थी.

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