Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका

Best Income Tax Saving Schemes in India 2024: 80 सी के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर ही टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

नई दिल्ली:

Income Tax Saving Tips: मार्च का महीना आते ही टैक्सपेयर्स (Taxpayers) इनकम टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ़ने लगते हैं. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो टैक्स बचाने के लिए आप अब तक अपने ऑफिस में इनकम से जुड़े इंवेस्टमेंट प्रूफ (Investment Proof) और HRA के डॉक्यूमेंट जमा कर चुके होंगे. लेकिन फिर भी अगर सैलरी में से टैक्स कटा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी एक मौका बचा हुआ है. आयकर नियमों के मुताबिक,  वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आप 31 मार्च तक निवेश करके टैक्स छूट (Tax Exemption)  का लाभ ले सकते हैं.

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इस इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट को आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) फाइल करते समय दिखाकर इनकम टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर को मिलेगा फायदा

हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनने वाले टैक्सपेयर ही इसके तहत ये फायदा उठा सकते हैं. अगर आप इनकम टैक्स बचाने के लिए छूट (Income Tax Rebate) का दावा करना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च से पहले किसी टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Schemes) में निवेश करना जरूरी है.

टैक्स सेविंग के तरीके (Income Tax Saving Tips)

ऐसे में अगर आपने अभी तक किसी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है और आप टैक्स बचाने के साथ साथ भविष्य में बेहतर रिटर्न पाने के लिए किसी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देने जा रहे हैं  जिससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.

80 सी के तहत इन स्कीम्स में निवेश कर उठाएं लाभ

आपको बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इसके तहत आप 31 मार्च तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF),एम्पलाई प्रोविडेंट फंड (EPF),फिक्स्ड  डिपॉजिट स्कीम (FD Scheme),यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान (ULIPS), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश करने के साथ-साथ मेडिकल इंश्योरेंस लेकर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.

इन स्कीम्स में निवेश करने के बाद आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. 

सेविंग प्लानिंग नहीं किया तो भरना होना ज्यादा Tax

अगर आपने टैक्स सेविंग प्लानिंग (Tax Saving Planning) के बारे में नहीं सोचा है तो फिर फटाफट सोचना शुरू कर दीजिए. आपको 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. आप समय रहते आप इनकम टैक्स से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग (Investment Planning) शुरू कर दें, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है.