Rajya Sabha Elections 2022: How to Vote, Know the Answer to Every Question

I 14 of Daitya, 4-4 of Daitya and Danded, 3-3 of BK and BG, 2-2 of Aam Aadmi, RJD, T, Berdmk, 1-1 of JMM, JDU, Skipper and Rod, Jandal and BG compiler Sibal Are included.

Rajya Sabha Election 2022

When is Election 2022?

The Election Commission voted on Friday 10 June 2022. The results of the elections will be declared till the time they are declared.

How is the member elected?

For the Rajya Sabha (Rajya Sabha), this action is included in the process. Select MLAs from each region. Members of the Legislative Council can participate in this process. You will receive a weather notification of +1 depending on the weather you select. We name Uttar Pradesh for this type of environment. 11. Members are elected this time in Uttar Pradesh. This time something like this will happen for UPI. 403/ [11+1 = 34 यानी जीत के लिए एक उम्मीदवार को 34 वोटों की जरूरत होगी.

राज्यसभा चुनाव 2022 किन राज्यों से रिक्त सीटों को भरने के लिए होगा?

इस बार राज्यसभा चुनाव 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर हो रहे हैं. इन सीटों में सबसे ज्यादा सीटें यूपी से खाली हो रही हैं. यहां की 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 6-6 सीटों पर, बिहार की 5, कर्नाटक, आंध्र और राजस्थान की 4-4, ओडिशा और मध्य प्रदेश की 3-3, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा की 2-2, जबकि उत्तराखंड की एक सीट पर चुनाव की घोषणा हुई है. 

कब होते हैं चुनाव?

राज्यसभा के लिए चुनाव हर दो साल में एक बार होते हैं. इसकी वजह ये है कि हर दो साल में इस सदन के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है. उनकी सीटें भरने के लिए चुनाव होते हैं. एक बार चुनने के बाद राज्यसभा के सदस्य छह साल तक बने रहते हैं.

राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल कितने साल का होता है?

राज्यसभा का गठन देश में साल 1954, 23 अगस्त को किया गया था. गठन का मकसद था एक स्थायी सदन का होना. जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती क्योंकि इसे स्थाई सदन माना गया है. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी चुने हुए सांसदों से एक साल ज्यादा यानी छह साल का होता है. संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है. इन 250 में से 238 सदस्य किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं. शेष 12 सदस्य देश के कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं. जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं.

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